दिल्ली की जनता जिनके वाहन समय सीमा तय कर चुके हैं (यानी डीजल वाहन 10 साल और पैट्रोल वाहन 15 साल) उनको अपने वाहनों को पंजीकृत स्क्रैप डीलर द्वारा ही स्क्रैप करने के दिशा निर्देश है पर दिल्ली में 19 जनवरी 2023 से एक भी मान्यता प्राप्त स्क्रैप डीलर पंजीकृत उपलब्ध नहीं।
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी 19 जनवरी 2023 के आदेश में यह साफ कर दिया गया की दिल्ली में जिन 8 (आठ) कंपनियों को डीसी/आपस/टीपीटी/11092017/3701-08 दिनाक 24.08.2018 के आदेश के तहत दिल्ली में वाहन स्क्रैप डीलर के लिए मान्यता दी गईं थीं वह सभी स्क्रैप डीलरो की मान्यता डीसी/आपस/टीपीटी/2023/6455 दिनाक 19 जनवरी 2023 द्वारा रद्द कर दी गई है ।
दिल्ली में अब वाहन स्क्रैप डीलर के पंजीकरण के लिए सभी कंपनियों को नए दिशा निर्देशों की अंर्तगत वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा और अपना पंजीकरण करवाना होगा जिसमें अंदाजा अभी 10 दिन लगेंगे।
इसका अर्थ हुआ की आने वाले एक से दो महीने तक दिल्ली वासी अपने वाहन दिल्ली के किसी पंजीकृत स्क्रैप डीलर से अपना वाहन स्क्रैप नही करवा पायेंगे और ना ही अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलवा सकेंगे क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग की जनहित पॉलिसी के कारण दिल्ली में एक भी पंजीकृत इलेक्ट्रिक किट लगाने वाला उपलब्ध नहीं
जनहित में जारी :- संजय बाटला