दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश दिल्ली में पेट्रोल डीजल 25 तारीख से वाहनों को तभी मिलेगा जब उस वाहन में मान्य पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट उपल्ब्ध होगा।
वाहन में अगर किसी भुल में मान्य पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होते हुए भी उपल्ब्ध नही हुआ तो क्या वह वाहन बिना पॉल्यूशन कंट्रोल के माना जायेगा और उसे 25 तारीख से पैट्रोल और डीजल नही मिलेगा।
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रक्रिया में है ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग क्यों नहीं दिल्ली के पैट्रोल पम्प से सीधा डिस्पोजल के साथ ही जोड़ दिया जाए तो पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट की सत्यता की जरुरत नहीं रहेंगी और बिना पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ना तो डीजल, पैट्रोल और सीएनजी मिलेंगी और ना ही एनफोर्समेंट की जरूरत रहेंगी।
दिल्ली परिवहन विभाग अगर सही में अपने आदेश को लागू कराना चाहते हैं और साथ में इसके लिए करप्शन और जनता को परेशान नही करना चाहते तो दिल्ली के सभी पंपों को सीधा पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ दे।
जनहित में जारी
संजय बाटला