सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकालें। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त 2022 को होगी।
वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च 2022 को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली थी, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
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सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ ?
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वित्त आयोग से बात करें। मुफ्त में खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखकर जांच करें।
- चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक कानून ला सकती है।
- सरकार का यह तर्क था कि यह मामला चुनाव आयोग के क्षेत्र में आता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर स्टैंड लेने से क्यों झिझक रही है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 अगस्त तक का समय दिया है केन्द्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए।
श्रीलंका देश में जो हुआ वह भारत देश में ना हो, इसके लिए भारत देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता को भी अपना दायित्व निभाना होगा और फ्री की घोषणा करने वाले राजनीतिक दलों को राजनिति के खेल से बाहर का रास्ता दिखाना होगा।
जनहित में जारी :- संजय बाटला