*दिल्ली परिवहन आयुक्त द्वारा पार्किंग / कस्टडी फीस में भारी बदलाव के साथ जारी किया गया जनहित में आदेश*
जनहित के लिए प्रसिद्ध परिवहन विभाग द्वारा जनहित में जारी हुआ आज आदेश जिससे व्यवसायिक वाहन जो किसी नियम/अधिनियम/मोटर वाहन कानून की त्रुटि/ गलती करने पर चालान कर जब्त कर लिया जाता हैं उसको समय सीमा पर ना छुड़ा पाने के कारण जो पार्किंग / कस्टडी फीस नए मोटर वाहन के तहत लगाई और चार्ज की जा रही थी उससे बहुत से वाहन मालिको के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे।
लम्बे समय से ऑटो टैक्सी एवम अन्य बहुत संगठन इस पर विचार कर कम करने या खत्म करने की प्रार्थना करते आ रहे थे, आख़िर आज सोमवार 30 जनवरी 2023 को परिवहन आयुक्त के स्वयं के हस्ताक्षर से जनहित में नए आदेेश ज़ारी हो गए जिससे सभी व्यवसायिक वाहन मालिको को काफी हद तक फायदा मिलेगा।
यह आदेश आज से ही लागू माना जाएगा और इसका फायदा उसी वाहन मालिक को मिलेगा जो आज या आज के बाद अपने वाहन पार्किंग/ कस्टडी से छुड़वाएगे। पहले से छुड़वाए गए वाहन मालिकों को इसका कोई फायदा नही दिया जाएगा और ना ही उनके द्वारा जमा राशी वापिस की जाएगी।
जनहित में जारी
*संजय बाटला*