परिवहन विभाग में मृतक आश्रितों को मिलेगी नियुक्ति

परिवन विभाग के कर्मचारियों को भी मिलेगा डीए व दीपावली बोनस
देहरादून। परिवहन निगम ने वर्ष 2016 से लगी मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर रोक को हटा दिया है। जिससे मृतक आश्रितों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही प्रदेश में लगभग 200 मृतिक आश्रितों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गत दिवस हुई परिवहन निगम बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए है। जिसमें मुख्यमंत्री की पहल पर अब परिवहन निगम में भी दीपावली बोनस के साथ-साथ डीए भी दिया जाएगा।
पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाज कल्याण व परिवहन मंत्री चन्दन राम दास ने कहा कि लम्बे समय से परिवहन निगम घाटे में चल रहा था। इस बार निगम 20 करोड़ के फायदे में है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर निगम के कर्मचारियों को दीपावली बोनस के साथ-साथ 4 प्रतिशत डीए देने का प्रस्ताव बोर्ड में पास किया गया है। जिसका शासनादेश आज जारी करा दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि परिवहन निगम में वर्ष 2016 से मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। जिसके कारण मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। मृतक आश्रित लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पर गत दिवस हुई बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही मृतक आश्रितों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसमें प्रदेश में लगभग 200 मृतक आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। जिसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग को जल्द ही भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले टैक्सी संचालकों पर परिवहन 700 रूपये कर लगाता था जिसमें शत-प्रतिशत छूट देने को निर्णय बोर्ड बैठक में लिया गया है।
मंत्री चन्दन राम दास ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग में भी एक महत्तवपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वृद्ध व वृद्धा पेंशन में पहले 20 साल का पुत्र होने पर पेंशन नहीं दी जाती थी। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर किसी के 20 साल का पुत्र है उसे वृद्ध व वृद्धा पेंशन मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर उनके पुत्र की आय 4 हजार से कम हो, बीपीएल हो या अन्तोदय हो तो पेंशन मिल सकेंगी। अब इसके अन्तर्गत प्रदेश में 67 हजार लोगों को पेंशन मिल सकेंगी।

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