जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई, तो हमारा परिवार दुखी था
नलिनी ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग हमारी रिहाई का विरोध करते हैं। हम एक कांग्रेसी परिवार हैं। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई, तो हमारा परिवार दुखी था और खाना नहीं खाया। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि राजीव गांधी की हत्या में मेरा नाम लिया गया था। मुझे उस दोष से मुक्त होना चाहिए। हमें नहीं पता कि उनकी हत्या किसने की।
अपने पति समेत चार श्रीलंकाई नागरिकों को शिविर से रिहा करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राज्य और केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि वे 4 श्रीलंकाई नागरिकों को रिहा करें, जो त्रिची विशेष शिविर में बंद हैं-जिसमें मेरे पति भी शामिल हैं। यह विशेष कैंप जेल से छूटने के बाद भी फिर से जेल जैसा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रिहाई का आदेश
देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के 6 आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर. पी. रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने की मांग की गयी थी। संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सज़ा पूरी कर ली थी।